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गौपालन के लिए लोन कैसे लें?

आज के समय में गौ पालन व्यवसाय एक सकारात्मक माध्यम बन गया है जिसमें स्थानीय स्तर पर निवेश करने से स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। धरती माता की सेवा करते हुए गौ पालन का व्यापार करने वाले लोगों के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। इस समाधान के रूप में, वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत सात निश्चय-2 के तहत देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग निर्देशिका एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है।


गौपालन के लिए लोन कैसे लें?
गौपालन के लिए लोन कैसे लें?

देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य:-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में देशी गायों के सम्वर्धन हेतु राज्य के सभी वर्गों के कृषकों, पशुपालकों, बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है। इससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से उत्थान हो सके और राज्य के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकें।


कैसे लें गौपालन के लिए लोन?

ऑनलाइन आवेदन करें:

देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लोन के लिए आवेदन करने के लिए आपको राज्य के गव्य विकास निदेशालय के वेबसाइट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

पात्रता की जांच करें:

आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। पात्रता मानदंडों के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल किया जाता है:

राज्य के सभी वर्गों के भूमिहीन/कृषकों/लघु कृषक/सीमांत कृषक/गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले कृषक / शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियाँ।

स्थापना के लिए आवेदन करें:

योजना के अनुसार, आवेदकों को अपनी जमीन पर देशी गौपालन की डेयरी इकाई की स्थापना के लिए आवेदन करना होगा।

समिति की स्क्रीनिंग:

आवेदनों को जिला स्तर पर स्क्रीनिंग समिति द्वारा समीक्षित किया जाएगा।

अनुदान का प्राप्ति:

यदि आवेदन स्वीकृत होता है, तो आवेदक को अनुदान प्राप्त होगा, जिसे बैंक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

डेयरी इकाई का स्थापना:

अनुदान प्राप्त करने के बाद, आप देशी गौपालन की डेयरी इकाई का स्थापना कर सकते हैं और अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं।

सब्सिडी का लाभ:

योजना के तहत, सब्सिडी का भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जो आपके व्यवसाय को और भी सुदृढ़ बनाने में मदद कर सकता है।



गौपालन के लिए ऋण लेने के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ):

1. देशी गौ पालन प्रोत्साहन योजना क्या है?

देशी गौ पालन प्रोत्साहन योजना सरकारी पहल है जो देशी गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसके तहत किसानों और बेरोजगार युवाओं को डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता और समर्थन प्रदान किया जाता है।

2. इस योजना के तहत ऋण के लिए कौन सहारा ले सकता है?

योजना के तहत सहारा लेने के योग्य होते हैं भूमिहीन किसान, छोटे आकार के किसान, पिछड़ा वर्ग के किसान, गरीबी रेखा से नीचे के बेरोजगार युवा, और शिक्षित बेरोजगार युवा। आवेदकों को योजना द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होगा।

3. देशी गौ पालन प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

आप आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में सही जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ सबमिट करें।

4. ऋण आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं?

आवश्यक दस्तावेजों में पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज (यदि लागू हो), व्यवसाय योजना, और योजना निर्देशिका द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।

5. ऋण स्वीकृति प्रक्रिया कैसे होती है?

आपका आवेदन प्राप्त होने पर, जिला स्तर पर एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी। यदि आपका आवेदन पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और स्वीकृत होता है, तो आपको बैंक ऋण के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

6. योजना का अनुदान संबंधी क्या है?

योजना के तहत पात्र आवेदक अधिक शक्तिशाली करने के लिए अनुदान भी उपलब्ध है। अनुदान का उद्देश्य डेयरी इकाइयों की सफल स्थापना और विस्तार के लिए अतिरिक्त समर्थन प्रदान करना है।

7. क्या मैं ऋण को गाय पालन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकता हूं?

देशी गौ पालन प्रोत्साहन योजना के तहत प्राप्त ऋण का उपयोग केवल देशी गौ पालन के लिए होना चाहिए। इसे योजना दिशानिर्देशों के अनुसार खास उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

8. क्या योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण या सहायता प्रदान की जाती है?

हां, योजना शामिल हो सकती है प्राप्तकर्ताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में गाय प्रबंधन, डेयरी फार्मिंग तकनीकों, और अन्य संबंधित कौशलों में।

9. योजना के बारे में अधिक जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है?

देशी गौ पालन प्रोत्साहन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, अनुदान विवरण, और अधिक के लिए आप राज्य गौ विकास निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित प्राधिकरणों से संपर्क कर सकते हैं।


 


कार्यालय पता: जीटी रोड, देवना, बेगुसराय, बिहार

फैक्टरी पता: औद्योगिक क्षेत्र, संत कबीर नगर, खलीलाबाद (यूपी)

संपर्क नंबर: +91-6201001535



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